जामताड़ा:  जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा की ओर से जामताड़ा प्रखंड अंतर्गत सहारडाल पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई।

शिविर में अधिकार मित्र विश्वजीत पाल ने दिव्यांग पेंशन, बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना तथा जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोग अपने कानूनी मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

वहीं अधिकार मित्र आरिफा खातून ने बाल विवाह की रोकथाम और नशा मुक्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने बाल विवाह से होने वाले सामाजिक दुष्परिणामों के साथ-साथ नशे के कारण परिवार और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया।

आरिफा खातून ने ग्रामीणों से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने और नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामूहिक जागरूकता और सहयोग से स्वस्थ एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में योगदान दिया जा सकता है।

शिविर के दौरान ग्रामीणों ने विभिन्न कानूनी और सामाजिक विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। साथ ही अपनी समस्याओं को लेकर आवश्यक मार्गदर्शन भी लिया। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को उनके अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।