लोहरदगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश PDJ राजकमल मिश्रा की अदालत ने बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी सागर साहू को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।यह मामला लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र का है जहां 9 मई 2019 को यह सनसनीखेज वारदात हुई थी। लोहरदगा थाना कांड संख्या 83/19 एवं सत्र वाद संख्या 78/19 में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।मामले में लोक अभियोजक भरत राम की अहम भूमिका रही। उन्होंने बताया कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद नियमित सुनवाई हुई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।जानकारी के अनुसार आरोपी सागर साहू की पत्नी प्रतिमा देवी और गांव के युवक गणेश ठाकुर के बीच प्रेम संबंध था। इस बात की जानकारी मिलने के बाद सागर साहू ने कई बार गणेश ठाकुर को चेतावनी दी थी। इस मुद्दे को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी जिसमें गणेश ठाकुर को संबंध समाप्त करने और विवाह करने की सलाह दी गई थी।इसके बावजूद दोनों के बीच संपर्क जारी रहा जिससे आक्रोशित होकर सागर साहू ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने घर में पत्नी प्रतिमा देवी और गणेश ठाकुर की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह प्रस्तुत किए। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।इस मामले में आरोपी के सहयोगी मुकेश साहू अंतू साहू और धीरज साहू के खिलाफ पुलिस की जांच अभी जारी है।