पति को पीएम आवास, पत्नी को अबुआ आवास का लाभ; 40 हजार रुपये की अवैध वसूली का आरोप
पलामू: जिले के मनातू प्रखंड में सरकारी आवास योजनाओं के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। यहां पति को प्रधानमंत्री आवास योजना और पत्नी को अबुआ आवास योजना का लाभ मिलने के बाद पैसा वापस कराने के नाम पर 40 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया गया है। मामला मनातू प्रखंड की पदमा पंचायत के तेलियादोहर गांव का है। लाभुक कैल भुइयां का आरोप है कि पंचायत के मुखिया अनुज प्रसाद और पंचायत स्वयंसेवक रामप्रवेश यादव ने कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे 40 हजार रुपये लिए। लाभुक के अनुसार, उनसे कहा गया था कि यह राशि ब्लॉक में जमा करनी है। कैल भुइयां का कहना है कि पैसे दिए हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें राशि जमा करने की नाजिर रसीद नहीं दी गई है। जब उन्होंने रसीद की मांग की, तो कथित तौर पर उन्हें रसीद देने से इनकार कर दिया गया। अब लाभुक अपने दिए गए 40 हजार रुपये की रसीद मांग रहे हैं। वहीं, इस मामले में मनातू प्रखंड के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बसंत कुमार ने जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में एक और सवाल उठ रहा है कि जब पति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, तो उसी परिवार में पत्नी को अबुआ आवास योजना का लाभ किस आधार पर दिया गया? हालांकि, इस संबंध में योजना की पात्रता और स्वीकृति से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों की जांच जरूरी है। फिलहाल, लाभुक की ओर से लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच और संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों का पक्ष सामने आना बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और लाभुक को उसके 40 हजार रुपये से संबंधित रसीद मिलती है या नहीं।














