रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 के निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 1 नवंबर 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान अनावश्यक भीड़ जुटाने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल और हथियार लेकर चलने सहित कई गतिविधियों पर रोक रहेगी।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची की ओर से आयोजित JTET 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजन्त्री और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

इसके बावजूद परीक्षा केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका जताई गई है। इसी को देखते हुए सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

परीक्षा केंद्रों के आसपास इन गतिविधियों पर रोक

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा: सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को निर्धारित अपवाद के तहत छूट रहेगी।

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी।

  • अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना: बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्य में लगे कर्मियों को आदेश में अपवाद दिया गया है।

  • हरवे-हथियार लेकर चलना: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी।

  • बैठक और आमसभा: परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।

1 नवंबर को सुबह 6:30 से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश

जिला प्रशासन के मुताबिक, निषेधाज्ञा 1 नवंबर 2026 को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को रोकना, परीक्षार्थियों के आवागमन को सुचारु रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचना है।

परीक्षार्थियों को सलाह है कि वे अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र का नाम और पता पहले ही जांच लें तथा निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने की योजना बनाएं।

रांची के 101 परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू होगी निषेधाज्ञा

प्रशासन की ओर से जारी सूची में रांची के विभिन्न इलाकों के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इनमें धुर्वा, डोरंडा, लालपुर, रातू, कांके, बूटी, नामकुम, ओरमांझी, मांडर, नगड़ी और अन्य क्षेत्रों के परीक्षा केंद्र हैं।

सूची में विवेकानंद विद्या मंदिर, छोटानागपुर पब्लिक स्कूल, सेवन स्टार्स एकेडमी, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, निर्मला कॉलेज, गोस्सनर कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और YBN विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान शामिल हैं।

कुछ संस्थानों के लिए सब-सेंटर A और B का अलग-अलग उल्लेख किया गया है। इसलिए परीक्षार्थियों को केवल संस्थान के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि प्रवेश पत्र में दिए गए पूरे पते और सब-सेंटर के विवरण के आधार पर ही अपने परीक्षा केंद्र की पहचान करनी चाहिए।