पलामू सिलेंडर ब्लास्ट कालाबाजारी का खुलासा एजेंसी मालिक पर FIR
पलामू झारखंड के पलामू जिले में हुए एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि यह हादसा गैस की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के कारण हुआ। मामले में गैस एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।यह एफआईआर मेदिनीनगर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो के आवेदन पर टाउन थाना में दर्ज की गई। पुलिस ने बीएनएनएस की धारा 125,135, 238, 287 और आवश्यक वस्तु अधिनियम EC Act की धारा 07 के तहत मामला दर्ज किया है।घटना रविवार को टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास हुई जहां एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में सामने आया कि जिस जगह विस्फोट हुआ वहां अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा था।मौके से 5 भरे हुए सिलेंडर 35 खाली सिलेंडर और 21 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए। आरोप है कि 36 सिलेंडरों को घटना के बाद गायब कर दिया गया।फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर रही है। जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है और गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।जांच में यह भी सामने आया कि एजेंसी का संचालन पांडू थाना क्षेत्र में था जबकि भंडारण मेदिनीनगर में किया जा रहा था जो नियमों के खिलाफ है। इस मामले में लापरवाही सामने आने पर टीओपी 3 प्रभारी पेट्रोलिंग टीम प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।















